अब हर छह महीने में होगा सिम कार्ड वेरिफिकेशन, आ गए नए नियम

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नए नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी (Telecom Companies) को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरीफिकेशन करना होगा.
हर 6 महीने में कंपनी को लोकेशन का वेरिफिकेशन करना होगा. कंपनी के वेरिफिकेशन के समय लोंगिट्यूड लैटीट्यूड आवेदन फॉर्म में डालना पड़ेगा. कंपनी ने कनेक्शन किस कर्मचारी को दिया है इसकी जानकारी भी देनी होगी. नए नियम लागू करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 3 महीने का वक्त मिलेगा.

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